व्यापार करना है तो लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

 


उज्जैन
।शहर के जितने भी व्यापार करने वाले व्यापारी हैं जिसमें किराना, केश कतरन, अनाज व्यापारी, कपड़ा, होटल, गार्डन, धर्मशाला छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक के लिए व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। जो कि नगर निगम द्वारा व्यापार करने के लिए अनुमति दी जाती है इस हेतु बुधवार को राजस्व विभाग प्रभारी श्री रजत मेहता द्वारा सहायक आयुक्त श्रीमती पूजा गोयल एवं समस्त झोन के ट्रेड लाइसेंस दरोगा के साथ बैठक करते हुए रूपरेखा तैयार की गई।

बैठक में प्रभारी श्री मेहता द्वारा उपस्थित सभी ट्रेड लाइसेंस के दरोगाओं को कहा गया किया कि व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य है इसके द्वारा नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति होती है। ट्रेड लाइसेंस बनाए जाने के लिए व्यापारी एसोसिएशन एवं संगठनों से चर्चा करते हुए चिन्हित स्थलों पर शिविरों का आयोजन किया जाए जिससे व्यापारियों को सिंगल खिड़की की व्यवस्था मिलेगी एवं उन्हे इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।